खरगोनमध्यप्रदेश

कोटपा अधिनियम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय में की गई कार्यवाही

तंबाकू खाने वाले और धूम्रपान करने वाले 11 लोगों से वसूला गया ₹330 का जुर्माना

कोटपा अधिनियम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय में की गई कार्यवाही

 

 तम्बाकू खाने वाले और धूम्रपान करने वाले 11 लोगों से वसूला गया 330 रुपए का जुर्माना

 

📝🎯 खरगोन से अनिल बिलवे की रिपोर्ट…

  कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के निर्देश पर जिला चिकित्सालय खरगोन में 17 मई को तम्बाकू नियंत्रण एवं प्रतिषेध अधिनियम कोटपा COTPA-2003 (Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003) के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई।

 

      मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एमएस सिसोदिया एवं सिविल सर्जन के नेतृत्व में जिला तंबाकू नियंत्रण नोडल अधिकारी एवं दंत चिकित्सक डॉ. अवधेश पाटीदार द्वारा विनोद माहेश्वरी पर्यवेक्षक और गटाराम प्रधान आरक्षक के सहयोग से अस्पताल परिसर में धूम्रपान करने और तम्बाकू खाने वाले लोगों पर जुर्माना की कार्यवाही की गई है। इस दौरान 11 लोगों से 330 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है।

 

    डॉ. पाटीदार ने बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने और तम्बाकू उत्पादों का सेवन करने वालों पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

      आम जनता से अपील की गई है कि वे कोटपा COTPA-2003 अधिनियम का पालन करें, विशेष रूप से सार्वजनिक स्थलों और अस्पताल परिसरों में धूम्रपान न करें। यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम तंबाकू मुक्त समाज की दिशा में सहयोग करें।

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